लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां से गुरुवार को दिन में सीतापुर जेल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय मुलाकात करेंगे। आजम खां को उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्मतिथि प्रमाण पत्र होने के मामले में अदालत से सात साल की सजा मिलने के बाद जेल भेज दिया गया है। उनकी पत्नी तजीन फातिमा इसी मामले में रामपुर जेल में, जबकि अब्दुला आजम और आजम खां को हरदोई और सीतापुर जेल में रखा गया है।
कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी है कि दोपहर एक बजे आजम खां से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सीतापुर जेल जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। अंशू अवस्थी ने बताया कि सीतापुर जेल में बंद आजम खां ने रामपुर जेल से शिफ्ट होते समय अपने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। आजम खां प्रदेश की सियासत की बड़ी हस्ती हैं। संकट के इस समय में कांग्रेस पार्टी उनके साथ है।
Rampur
रामपुर। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी क्रम में दो प्रमाण पत्र मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को दोषी करार दिया है।
दो प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हुए। न्यायालय ने इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा।
उल्लेखनीय है कि भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा था।
लखनऊ। आयकर विभाग की टीम ने बुधवार सुबह समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खां के अलग-अलग शहरों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है।
आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर, लखनऊ, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, सीतापुर सहित मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर एक साथ छापेमारी की। पुराने लखनऊ में आजम से जुड़े लोगों के ठिकानों पर भी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। यह छापेमारी आजम से संंबंधित अल जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर की छापेमारी के समय आजम खान रामपुर में ही थे।
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि फर्जी जन्म प्रमाण-पत्र मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान और आजम की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ मुकदमे की कार्यवाही रामपुर अदालत में चलेगी। लेकिन वर्तमान याचिका के निर्णय तक निचली अदालत अंतिम आदेश नहीं सुनाएगी। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह ने आजम खान, उनके बेटे और आजम की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए यह आदेश पारित किया।
इन तीनों की ओर से अदालत से अनुरोध किया गया था कि रामपुर अदालत में फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र मामले में मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और उन्हें कुछ और पेश करने की अनुमति दी जाए।
मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला और आजम की पत्नी तंजीम फातिमा के खिलाफ रामपुर जिला अदालत में मुकदमे की कार्यवाही चल रही है। आरोप है कि अब्दुल्ला को रामपुर में विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य बनाने के लिए उन्होंने फर्जी जन्मतिथि हासिल की।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों के तहत हाईकोर्ट में दायर वर्तमान याचिका में तीनों ने अदालत से अनुरोध किया था कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के समक्ष साक्ष्य के रूप में एक पेन ड्राइव और वीडियो क्लिप पेश करने की अनुमति दी जाए। याचिका का विरोध करते हुए राज्य के वकीलों ने तर्क दिया कि यह आवेदकों की ओर से मुकदमे की कार्यवाही को विलंबित करने का एक प्रयास मात्र है।
आजम खां को उनके गढ़ रामपुर में चुनौती देने वाले भाजपा MLA आकाश सक्सेना की केंद्र सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा
रामपुर। रामपुर शहर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किया गया है। अब विधायक उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा के साथ ही केंद्र सरकार से मिली वाई सुरक्षा के घेरे में रहेंगे।
समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां का गढ़ माना जाने वाला जनपद रामपुर में सपा उम्मीदवार आसिम रजा को हराकर आकाश सक्सेना पहली बार भाजपा से विधायक बने हैं। इस सीट से कभी आजम खां भी विधायक थे लेकिन भड़काऊ भाषण देने पर उनके खिलाफ दर्ज मामले में दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
पिछले साल दिसम्बर 2022 में हुए उप चुनाव में सपा उम्मीदवार को हराकर भाजपा से आकाश ने रामपुर विधानसभा सीट पर कमल खिलाया था, जबकि आजम खा का इस सीट पर एकछत्र राज हुआ करता था। आजम खां के सियासी दबदबे का आलम यह था कि यहां से खड़े होने वाले सपा के उम्मीदवार बड़ी आसानी से जीत हासिल कर लेते थे। आकाश ने यह से जीत हासिल कर असंभव-सा कारनामा कर दिखाया। इतना ही नहीं आकाश सक्सेना ने आजम खां के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कराए हैं।
रामपुर। लोकसभा 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को झटका लगा है। इस मामले में शनिवार को न्यायालय ने उन्हें दोषी करार दिया है।
रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आज आजम खान द्वारा भड़काऊ भाषण मामले की सुनवाई की गई। इस दौरान न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया है। कोर्ट के इस निर्णय को सुनकर सपा नेता आजम खान के माथे पर चिंता की लकीरें आ गई।
उल्लेखनीय है कि लोकसभा 2019 के चुनाव में सपा नेता आजम खान ने एक सभा में भड़काऊ भाषण दिया था। इस मामले में रामपुर के शहजाद नगर थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया है।
रामपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान को बुधवार को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जिस भड़काऊ भाषण मामले में आजम को तीन साल सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी, उसमें कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त कर दिया है।
भड़काऊ भाषण देने के मामले में वरिष्ठ सपा नेता मोहम्मद आजम खान को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट से 27 अक्टूबर 2022 को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। वहीं आजम के वोट देने का अधिकार भी खत्म हो गया था।
कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बाद में आजम खान ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कई माह बहस होने के बाद अब फैसला आया है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम की तीन साल की सजा को खारिज कर उन्हें बरी कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम की विधायकी, उन्हें वापस मिलेगी या नहीं।
आजम के अधिवक्ता विनोद शर्मा ने बताया कि आज न्यायालय ने हमें दोषमुक्त किया है, जो प्रॉसीक्यूशन यानी अभियोजन था, वह अपना केस साबित नहीं कर पाया। हमने अपील की थी कि हमें झूठा फंसाया गया है। हमारी बात मानी गई। यह अपील हमारे पक्ष में गई और दोषमुक्त करने वाला फैसला आया है। फैसला आने पर आजम खान ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है।
ये है पूरा मामला
भड़काऊ भाषण से जुड़ा मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान का है। कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में एक चुनावी भाषण के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। इसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता और रामपुर सीट से मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने की थी। इसी मामले में रामपुर कोर्ट ने आजम को दोषी ठहराया था। बीते साल 27 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के आधार पर आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कोर्ट के फैसले से पहले आजम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन लोअर कोर्ट का फैसला आने के कारण आजम की याचिका को औचित्यहीन बताते हुए खारिज कर दिया गया था।हालांकि, तीन साल की सजा सुनाने के बाद आजम को जमानत मिल गई थी, लेकिन उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। इसके बाद रामपुर सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें आकाश सक्सेना ने बतौर भाजपा उम्मीदवार जीत हासिल की।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मंगलवार को विधान भवन स्थित अपने कक्ष में रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी और मीरजापुर के छानबे से नवनिर्वाचित विधायक रिंकी कौल को विधान सभा सदस्यता की शपथ दिलाई।
इस मौके पर उप्र के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अपना दल (एस) के नेता व योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।
इन दोनों ही सीटों पर 10 मई को मतदान हुआ है। 13 मई को परिणाम आया है। इस चुनाव में भाजपा गठबंधन के अपना दल (एस) के उम्मीदवार शफीक अहमद अंसारी को जीत मिली है। समाजवादी पार्टी (सपा) के गढ़ में मिली इस जीत को अहम माना जा रहा है।
रामपुर। स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव के नतीजे ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को जिले की सियासत में जबरदस्त झटका दिया है। स्वार सीट से भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद ने 8824 वोट से जीत हासिल की है। शफीक भाजपा गठबंधन की पार्टी अपना दल एक के चुनाव चिह्न पर चुनाव मैदान में उतरे थे।
रामपुर लोकसभा सीट और रामपुर शहर विधानसभा सीट के उपचुनाव में हार का सामना करने वाले आजम खां को स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान की जीत की काफी उम्मीद थी। शनिवार को आए चुनाव नतीजों से उन्हें झटका लगा है। सपा प्रत्याशी अनुराधा चौहान को भाजपा गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद ने हराकर जीत हासिल की है।
बीते 27 साल में पहली बार स्वार सीट पर आजम खां की रणनीति बेअसर साबित हुई है। स्वार विधानसभा सीट से आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम चुनाव जीतते रहे हैं। उम्र संबंधी विवाद में फंसने के कारण अब्दुल्ला आजम को अदालत से सजा होने के बाद अपनी विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सीट खाली होने के कारण इस पर उपचुनाव हुआ है।
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले की स्वार विधानसभा सीट और मीरजापुर जिले की छानबे सुरक्षित सीट पर उप चुनाव के लिए मतदान शुरु हो गया है। शांतिपूर्ण वोटिंग के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भारी संख्या में स्थानीय और केंद्रीय पुलिस बल तैनात किया गया है।
शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से स्वार और छानबे विधानसभा क्षेत्र में 48 कंपनी पुलिस बल मुहैया कराया गया है। इसमें 40 कंपनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आठ कंपनी पीएसी शामिल है।
इसके अलावा स्थानीय पुलिस के 259 निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक, 2163 मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी तथा 1497 होमगार्ड भी तैनात किए गए हैं। मतदान के बाद स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को तैनात करने का निर्देश है।