पूर्वी चंपारण। नेपाल जाने वाले विदेशी नागरिक को अब नेपाल की सीमा में प्रवेश करते समय 5000 रुपया या उससे ज्यादा नकद या बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज (चेक) साथ में रहने पर उन्हें इसकी सूचना नेपाल कस्टम को देनी होगी। उक्त आशय की सूचना वीरगंज कस्टम(भंसार) कार्यालय द्धारा सार्वजनिक की गई है, जिसमे कहा गया है कि प्रत्येक विदेशी नागरिक को अब 5000 से ज्यादा राशि रखकर नेपाल में प्रवेश करने के पूर्व अनुसूची 17 के तहत एक घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा।
नेपाली कस्टम का यह आदेश भारतीय मुद्रा समेत सभी विदेशी मुद्रा,डॉलर और यूरो समेत चेक पर लागू किया गया है। इसकी पुष्टि करते गुरुवार वीरगंज कस्टम (भंसार) के सूचना अधिकारी रामचंद्र शर्मा ढकाल ने बताया कि इस नियम का अनुपालन जरूरी है। इसके लिए कस्टम पर काउंटर बनाया गया है। जहां फार्म उपलब्ध है, जिसे भर कर इसके साथ ही अपना पहचान स्पष्ट करने वाला परिचय पत्र भी संलग्न करना आवश्यक है। यदि कोई भी इस नियम के तहत विदेशी मुद्रा की घोषणा किए बगैर नेपाल प्रवेश करते अथवा नेपाल से बाहर जाते पकड़ा जायेगा, तो उस पर नेपाली कानून के तहत करवाई की जायेगी।