प्रयागराज। चर्चित उमेश पाल अपहरण केस में अदालत ने माफिया अतीक अहमद और उसके दो साथियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले मंगलवार को जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने अतीक, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को इस मामले में दोषी करार दिया था। दोपहर ढाई बजे तीनों को सजा सुनाई गई। दोषियों पर एक-एक लाख के अर्थदण्ड का आदेश भी दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने पांच हजार का अलग-अलग धाराओं में जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त किया है।
प्रयागराज जनपद में वर्ष 2005 के उमेश पाल अपहरण मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को दिन में बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया, जबकि उसके भाई अशरफ अहमद समेत सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, दिनेश पासी, जावेद, इसरार, फरहान, खान सौलत हनीफ, आबिद प्रधान, आशिक उर्फ मल्ली और एजाज अख्तर आरोपी थे। इस मामले में कोर्ट के आदेश सुनाने के दौरान पेशी के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद को कड़ी सुरक्षा के बीच में लेकर सोमवार को प्रयागराज पहुंची थी। वहीं अतीक के भाई अशरफ अहमद को भी बरेली जेल से पेशी पर लाया गया था। कोर्ट में मंगलवार को सभी आरोपियों को पेश किया गया। अतीक सहित तीनों को दोषी ठहराये जाने के बाद सजा पर बहस हुई और इसके बाद जज ने तीनों को उम्रकैद की सजा सुनाई।