नई दिल्ली । दिल्ली शराब नीति को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से कोर्ट में शुक्रवार को दाखिल चार्जशीट में समीर महेन्द्रू, आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली,अरुण पिल्लई, मुत्थु गौतम के अलावा दो लोगों के नाम हैं । यह चार्जशीट राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गयी हैं।
कोर्ट ने सीबीआई के मामले में 14 नवंबर को विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। सह आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए पैसे अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, मुत्थु गौतम और दो अन्य आरोपितों के नाम शामिल किये हैं।
कोर्ट ने सीबीआई के मामले में 14 नवंबर को विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ और आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। सह आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए पैसे अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में केस दर्ज किया है।
VIJAI NAYAR
नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आरोपित विजय नायर की ईडी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी है। वही इसी मामले में पकड़े गए अभिषेक बोइनपल्ली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गुरुवार को दोनों की ईडी हिरासत में अंतिम दिन था।
19 नवंबर को कोर्ट ने दोनों की ईडी हिरासत आज तक के लिए बढ़ाया था। ईडी ने कोर्ट से कहा था कि विजय नायर के बयान में विरोधाभास है। ईडी ने कहा था कि मामले में डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जिसमें पता चला है कि विजय नायर ने शराब व्यापारियों से मीटिंग करवाया था। ईडी ने कहा था कि नायर के खाते में बड़ी रकम भी आती थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा आपको कैसे पता चला कि नायर के खाते में बड़ी रकम आती थी। क्या आपने पासबुक या बैंक स्टेटमेंट लिया है।
सुनवाई के दौरान विजय नायर के वकील की ओर से कहा गया था कि सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसी की जांच के आधार पर उनकी हिरासत की मांग ईडी नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा था कि पांच दिन की ईडी हिरासत के दौरान सिर्फ पांच घंटे ही पूछताछ की गई। ईडी ने कहा था कि विजय नायर ही मुख्य कड़ी है, इसलिए पूछताछ के लिए और हिरासत की जरूरत है। ईडी ने कहा था कि साउथ ग्रुप द्वारा विजय नायर को सौ करोड़ आया था, जिसमें से 30 करोड़ बोइनपल्ली ने हवाला के जरिए हैदराबाद से दिल्ली भेजा था।
ईडी ने दोनों को 13 नवंबर को गिरफ्तार किया था। बता दें कि 14 नवंबर को कोर्ट ने सीबीआई के मामले में विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को जमानत दी थी। सीबीआई ने इस मामले में 27 सितंबर को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित वनली मच लाउडर नामक कंपनी का पूर्व सीईओ है। नायर आम आदमी पार्टी का कम्यूनिकेशन इंचार्ज है। अभिषेक बोइनपल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था।
सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक दिल्ली में आबकारी नीति के लागू होने के पहले हवाला के जरिये सह-आरोपित विजय नायर को और दिनेश अरोड़ा को पैसे ट्रांसफर किए थे। जो पैसे सह-आरोपित समीर महेंद्रू के खाते में आए वो अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए।
नई दिल्ली । दिल्ली शराब घोटाला मामले के आरोपित विजय नायर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई केस के बारे में संवेदनशील सूचनाएं मीडिया को लीक कर रही हैं। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा ने ईडी और सीबीआई से सभी प्रेस कम्युनिकेशन और सार्वजनिक सूचना का विवरण सौंपने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।
सुनवाई के दौरान विजय नायर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील दायन कृष्णन ने कहा कि ईडी और सीबीआई इस केस की सूचनाएं लीक कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जांच और पूछताछ से जुड़ी हर जानकारी लीक की जा रही है। ऐसा कर ईडी और सीबीआई पहले के कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सूचनाएं लीक करने का आलम ये है कि इस मामले के एक आरोपित दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बनने को तैयार हैं और उसका बयान इन कैमरा (बिना किसी तीसरे पक्ष के उपस्थित हुए) सुनवाई के दौरान हुआ, लेकिन वो बयान भी प्रेस को जारी कर दिया गया।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या टीवी चैनल्स अपने मन से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। तब दायन कृष्णन ने कहा कि टीवी एजेंसी बढ़ा-चढ़ाकर तथ्यों को पेश कर रहे हैं जो कि खतरनाक है। वे स्रोत का हवाला देते हैं लेकिन आधिकारिक बयान नहीं बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता है कि केस की संवेदनशील सूचनाएं लीक की जा रही हैं। तब कोर्ट ने पूछा कि आप कैसे साबित करेंगे कि सूचनाएं लीक हो रही हैं। तब कृष्णन ने कहा कि चैनल्स न्यूज ऐसे चला रहे हैं जैसे कि नायर से क्या पूछा गया। न्यूज में चलाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया से नायर के बयान के आधार पर पूछताछ की गई। ये सूचनाएं केवल जांच एजेंसियों के जरिये ही आ सकती हैं। विजय नायर फिलहाल ईडी की हिरासत में है। आज ही कोर्ट ने उसे सीबीआई के मामले में जमानत दी थी।