नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने खिलाने पर रोक को लेकर दिए बांबे हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब नागपुर में कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को उन्हें अपनाने या घर में ही खाना खिलाने की जरूरत नहीं होगी।
बांबे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर कोई आवारा कुत्ते को खिलाना चाहता है, तो उस कुत्ते को गोद लेकर अपने घर ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये आदेश व्यावहारिक है? आप लोगों को कुत्तों को गोद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा तो वो और आक्रामक हो जाएंगे।
जब एक वकील ने खुले में खाना खिलाने को लेकर आपत्ति जाहिर की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते कहां रहते हैं । खुले में ही ना, उनका अपना घर तो होता नहीं है। हम कुत्तों को खाना खिलाने के लिए उन्हें गोद ही लेने या कैद में रखने का कोई निर्देश नहीं देने जा रहे।
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