बेगूसराय। बेगूसराय में आपराधिक घटनाओं के साथ-साथ कुत्तों का आतंक भी चरम पर है। बुधवार को भी बछवाड़ा थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला को नोंच-नोंच कर मार डाला। घटना बछवाड़ा पंचायत के सेम्मियावाद बहियार की है। मृतक महिला की पहचान बछवाड़ा गांव के वार्ड संख्या-11 निवासी राज कुमार शर्मा कि पत्नी मीरा देवी के रूप में की गई है।
महिला की मौत के बाद गांव में दहशत और मातम छा गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मीरा देवी बुधवार को अपने खेत की ओर जा रही थी। इसी दौरान बिहर में 10-12 कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया तथा पूरे शरीर पर काट कर लहूलुहान कर दिया। महिला की चिल्लाहट तथा कुत्तों की जोरदार आवाज सुनकर जब तक लोग घटनास्थल पर पहुंचते, उसकी मौत हो चुकी थी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि बछवाड़ा के आसपास करीब छह महीना से आवारा कुत्तों के झुंड का आतंक चरम पर है। आवारा कुत्तों ने विभिन्न बहियार में घेरकर छह लोगों की जान ले ली है, जबकि 20 से अधिक लोग उसका शिकार होकर घायल हो चुके हैं।
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नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थान पर खाना खिलाने पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर में आवारा कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाने खिलाने पर रोक को लेकर दिए बांबे हाई कोर्ट के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अब नागपुर में कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को उन्हें अपनाने या घर में ही खाना खिलाने की जरूरत नहीं होगी।
बांबे हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि अगर कोई आवारा कुत्ते को खिलाना चाहता है, तो उस कुत्ते को गोद लेकर अपने घर ले जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या ये आदेश व्यावहारिक है? आप लोगों को कुत्तों को गोद लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अगर कुत्तों को खाना नहीं मिलेगा तो वो और आक्रामक हो जाएंगे।
जब एक वकील ने खुले में खाना खिलाने को लेकर आपत्ति जाहिर की तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्ते कहां रहते हैं । खुले में ही ना, उनका अपना घर तो होता नहीं है। हम कुत्तों को खाना खिलाने के लिए उन्हें गोद ही लेने या कैद में रखने का कोई निर्देश नहीं देने जा रहे।