नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को कोर्ट से नियुक्त कमिश्नर के जरिये ईदगाह परिसर के सर्वे का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर को हाई कोर्ट सर्वे के तरीके तय करने की सुनवाई करेगा। उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगाने की मांग की। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि अगर कोई हाई कोर्ट के आदेश से परेशानी होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं । विंटर वैकेशन में भी सुप्रीम कोर्ट में मामले को उठा सकते हैं।
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नई दिल्ली । श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर का एएसआई सर्वे कराने की मांग की है। याचिका में शाही ईदगाह में ज्ञानवापी परिसर जैसा सर्वे कराने की मांग की गई है।
याचिका में ट्रस्ट ने 1968 में हुए समझौते की वैधता को धोखाधड़ी बताया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मथुरा में इस तरह के निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से याचिकाकर्ता आशुतोष पांडेय ने आरोप लगाया है कि शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति जैसी संस्थाएं संपत्ति के नुकसान में शामिल रही हैं। मंदिरों के स्तंभों और प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याचिका में कहा गया है कि भूमि का रजिस्ट्रेशन ईदगाह के नाम से नहीं कराया जा सकता क्योंकि इसका टैक्स कटरा केशवदेव मथुरा के उपनाम से एकत्र किया जा रहा है।
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामला: दो वादों में एक पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 28 नवम्बर व एक दिसम्बर को
मथुरा,। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर वाद की अपील पर जिला जज राजीव भारती के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी जान-बूझकर वाद टालने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायालय ने इंतजार करने को कहा और 28 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में गुरुवार को न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में गोपाल गिरी के केस पर सुनवाई नहीं हो। अगली सुनवाई 01 दिसम्बर को कोर्ट ने निर्धारित की है।
गौरतलब हो कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह ने पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई को कहा कि न्यायालय ने भी पहले पोषणीयता पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। इसके आदेश के विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी। इस पर ही गुरुवार को सुनवाई हुई। पांच नवंबर को प्रतिवादी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्री से नोटिस भेजा लेकिन गुरुवार भी वक्फ बोर्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वादी ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
उधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से ही जुड़े गोपाल गिरि के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। लेकिन जज के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब एक दिसंबर को सुनवाई होगी।