नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिली शिवलिंग नुमा आकृति के आसपास की जगह को अगले आदेश तक सुरक्षित रखें। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस बारे में 17 मई को दिया गया आदेश, हमारे अगले आदेश तक जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को एक दूसरे की याचिकाओं पर तीन हफ्ते में जवाब देने को कहा।
हिन्दू पक्ष की ओर से 31 अक्टूबर को वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान मिली शिवलिंग जैसी रचना को संरक्षित करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 12 नवंबर तक लागू रहेगा, इसलिए उससे पहले मामले की सुनवाई की जाए। कोर्ट ने कहा था कि 12 नवंबर से पहले मामले की सुनवाई होगी। इसीलिए आज हुई सुनवाई के बाद 17 मई के आदेश को ही अगले आदेश तक बरकरार रखा गया।
दरअसल, ज्ञानवापी परिसर में कथित शिविलिंग क्षेत्र को संरक्षित रखने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो जाएगा। इसको देखते हुए हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में राहत की मांग करते हुए सुनवाई की मांग की।
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