नई दिल्ली । पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाल दी है। स्पेशल जज विकास ढल ने 12 अप्रैल को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मामले के ट्रायल पर 10 अप्रैल तक की रोक लगा रखी है। इसके बाद कोर्ट ने 12 अप्रैल तक सुनवाई टाल दी।
दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपने खिलाफ सीबीआई मामले की सुनवाई कर रहे स्पेशल जज विकास ढल की अदालत से इस मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की है। इससे पहले भी सत्येंद्र जैन के मामले की सुनवाई कर रही स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से ईडी ने मामले को ट्रांसफर करवाया था। जिसके बाद स्पेशल जज विकास ढल की कोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी।
सीबीआई ने जैन पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जमा करने का आरोप लगाया है। इस मामले में सीबीआई जैन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम, सहयोगी अजीत जैन, वैभव जैन, सुनील जैन और आयुष जैन के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
सीबीआई ने ये केस 2017 में दर्ज की थी। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2009-10 और 2010-11 में फर्जी कंपनियां बनाईं। इन कंपनियों में अकिंचन डेवलपर्स प्रा.लि.. इंडो मेटल इम्पेक्स प्रा.लि.. प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्रा.लि.. मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्रा.लि. शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक ये कंपनियां कोई व्यवसाय नहीं कर रही थीं। सत्येंद्र जैन पर आरोप है कि उन्होंने 2010-11 से लेकर 2015-16 के बीच 54 फर्जी कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ रुपये कालाधन अर्जित किया। जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज है, जिसकी सुनवाई भी चल रही है।
SATYEDRA JAIN
नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपियों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था। सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लांड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है। यह टैक्स उल्लंघन का मामला हो सकता है लेकिन मनी लांड्रिंग का नहीं। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है। ईडी ने उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि वे दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। हरिहरन ने कहा था कि जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है, इसलिए सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना पूरे तरीके से न्याय के खिलाफ होगा।
ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जैन ने हवाला ऑपरेटर को 40-50 बार नकदी उपलब्ध कराई। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के मुताबिक अपराध है। राजू ने कहा था कि ये मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लांड्रिंग का है।
नई दिल्ली । दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दस्तक दी है। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत न दिए जाने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 17 नवंबर को सत्येंद्र जैन समेत तीन आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन के अलावा इस मामले के आरोपितों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका भी खारिज करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लांड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। उन्होंने कहा था कि पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है, जो कि एंट्री से साफ है। यह कर उल्लंघन का मामला हो सकता है, लेकिन मनी लांड्रिंग का नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की CCTV वीडियो मीडिया में लगातार जारी की जा रही हैं। मीडिया में जारी जेल की वीडियो को रोकने के लिए मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने वकील के जरिये एक अर्जी दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल जज विकास धूल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी किया है।
याचिका में जेल का वीडियो लीक कैसे हुआ, इसकी जांच के निर्देश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान जैन के वकील ने कहा कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। कोर्ट ने कहा कि जेल महानिदेशक बताएं कि वीडियो को कौन रिलीज कर रहा है, क्या मीडिया ट्रायल चल रहा है। उल्लेखनीय है कि सत्येंद्र जैन ने ईडी पर जेल का वीडियो लीक करने का आरोप लगाते हुए अवमानना अर्जी भी दायर की है। जैन की तरफ से कहा गया है कि कोर्ट को अंडरटेकिंग देने के बावजूद ईडी ने CCTV वीडियो लीक किया। जैन के वकील ने कहा है कि CCTV वीडियो लीक कर ईडी ने कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। सत्येंद्र जैन का तिहाड़ जेल में बॉडी मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो गया है। ये वीडियो 13 सितंबर का बताया जा रहा है। ये वीडियो भाजपा नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इसके अलावा सत्येंद्र जैन का भोजन करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है। जिसके बाद जैन की ओर से याचिका दायर की गई है।
नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर जेल में अपने प्रभाव के इस्तेमाल के आरोपों की जांच के बाद दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जेल नंबर सात के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है।
इस संबंध में गत माह ईडी ने अदालत से शिकायत की थी कि सत्येंद्र जैन जेल में रहकर भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह केस से संबंधित लोगों से मिल रहे हैं। इतना ही नहीं ईडी ने जेल में मसाज सेवा लेने का भी आरोप लगाया था। साक्ष्य के तौर पर ईडी ने वीडियो भी कोर्ट को सौंपी थी।
इस आरोप के बाद जब भाजपा नेता उपराज्यपाल से इसकी शिकायत की तो एलजी ने पूरे मामले की जांच दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को करने को कहा था। मुख्य सचिव ने जांच के बाद जेल नंबर सात के सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार को दोषी पाया और तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया।
मनी लांड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ली
नई दिल्ली । मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए याचिका वापस लेने का फैसला किया।
दरअसल, ईडी ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीताजंलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा था कि सत्येंद्र जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं, इसलिए वे अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर सकते हैं, लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने ईडी की इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने 24 सितंबर को सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका सुनवाई के लिए विकास धूल की कोर्ट में भेज दी थी। इस पर सत्येंद्र जैन ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 1 अक्टूबर को सत्येंद्र जैन की यह याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर को ईडी को नोटिस जारी किया था।