नई दिल्ली । रोहिणी कोर्ट अंजलि कांड / कंझावला हिट एंड रन मामले में किसी को भी रियायत देने को तैयार नहीं दिखा। एडिशनल सेशंस जज नीरज गौर ने सभी सात आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन सात में से चार आरोपितों के खिलाफ हत्या के चार्ज फ्रेम किये जायेंगे ।
कोर्ट ने अमित खन्ना, मनोज मित्तल, मिथुन और कृष्ण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120बी, 201, 212 समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने दीपक खन्ना,अंकुश और आशुतोष के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 212, 182, 34 और 120बी के आरोप तय करने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस ने 01 अप्रैल को 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने 13 अप्रैल को संज्ञान लिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 120 लोगों को गवाह बनाया है।
आरोपित अंकुश खन्ना और अमित खन्ना भाई हैं। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिससे घसीटने पर अंजलि की मौत हुई थी। आशुतोष पर आरोप है कि उसने अन्य आरोपितों को बचाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। अमित, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।
पुलिस ने इस मामले में 2 जनवरी को आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी और इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर एवं शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए।
ROHINI COURT
नई दिल्ली। दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट परिसर में आज सरेआम गोलियां चलीं। वकीलों के दो गुटों के विवाद में एक गुट ने हवा में फायरिंग की। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है।
इससे पहले 2019 में तीस हजारी कोर्ट में पार्किंग को लेकर वकीलों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में गोली चलने से एक वकील गंभीर रूप से घायल हो गया था। 24 सितंबर, 2021 को रोहिणी कोर्ट के कोर्ट रूम में फायरिंग हुई थी, जिसमें गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की मौके पर मौत हो गई थी।
रोहिणी कोर्ट के कोर्ट नंबर 207 में एडिशनल सेशंस जज गगनदीप सिंह की कोर्ट में ये घटना घटी थी। वकील की वर्दी में आये दो लोगों ने गैंगस्टर जितेंद्र गोगी पर गोली चलाई थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की फायरिंग में दोनों हमलावर भी मारे गए थे। अप्रैल में साकेत कोर्ट में एक वकील की वर्दी में एक व्यक्ति ने एक महिला पर फायरिंग की थी।
2019 में साकेत कोर्ट के अंदर गोली चली थी और 2017 में रोहिणी कोर्ट में गोली मारकर एक विचाराधीन कैदी की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई थी। 2015 में कड़कड़डूमा कोर्ट में चार हथियारबंद अपराधियों की गोलीबारी में एक हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी थी।
नई दिल्ली । दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 16 साल की लड़की साक्षी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपित साहिल को 2 दिनों की की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को रोहिणी कोर्ट में आरोपित साहिल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हंसराज हंस ने आज साक्षी के परिवार वालों से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि अपराधी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
दिल्ली पुलिस ने साहिल को उत्तरप्रदेश के बुलंदशहर से 29 मई को गिरफ्तार किया था। साहिल पर आरोप है कि उसने साक्षी पर चाकू से बीस से ज्यादा वार किए। इसके बाद साहिल ने साक्षी के सर को पत्थर से कुचल दिया। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में साहिल चाकू से वार करते हुए देखा जा सकता है। इस घटना के समय सड़क पर इस पास सात-आठ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक साक्षी और साहिल दोस्त थे। उनके बीच 28 भी को बहस हुई थी। घटना वाले दिन साक्षी किसी के जन्मदिन पर जा रही थी जहां रास्ते में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। साक्षी के पिता की सूचना पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
उधर साक्षी हत्याकांड : हत्यारे साहिल को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गयाहंसराज हंस के नेतृत्व में भाजपा नेताओं ने शाहबाद डेयरी जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्हें हरसंभव मदद और सहयोग का भरोसा देते हुए परिवार को वित्तीय सहायता भी दी।
यहां पहुंचकर पत्रकारों से बातचीत में हंस ने कहा कि लड़की को यह लड़का भावनात्मक तौर पर ब्लैकमैल कर रहा था। इस संबंध में उन्होंने पुलिस से भी मुलाकात की है। हत्या से जुड़ा वीडियो काफी भयावह है। उसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा है। हंस ने साक्षी के परिजनों को भरोसा दिलाया कि अपराधी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आम आदमी पार्टी की ओर से आ रहे बयानों को राजनीति से प्रेरित बताकर हंस ने इनकी आलोचना की। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि ऐसे किसी भी घटना के मूकदर्शक न बनें और अपराधियों को तुरंत मिलकर पकड़ें।
नई दिल्ली। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के आरोपी गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों योगेश टुंडा और अन्य ने तिहाड़ जेल में हमला कर उसे मार गिराया।
जेल में उस पर हमला होने के बाद उसे दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तिहाड़ जेल के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है।
नई दिल्ली । कंझावला मामले के छठे आरोपित आशुतोष भारद्वाज को रोहिणी कोर्ट ने तीन दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आशुतोष भारद्वाज को शुक्रवार को ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आशुतोष भारद्वाज उस कार का मालिक है, जिस कार से अंजलि की मौत हुई थी।
आशुतोष पर आरोप है कि उसने अपराध को छिपाने और आरोपितों को बचाने की कोशिश की थी । इस मामले का सातवां आरोपित अंकुश खन्ना एक और आरोपित अमित खन्ना का भाई है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में पता चला कि अमित कार चला रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। एफआईआर के मुताबिक दीपक ने शुरुआत में पुलिस को बताया था कि वो कार चला रहा था और मनोज मित्तल उसके बगल वाली सीट पर था। मिथुन, कृष्णा और मिथुन पीछे वाली सीट पर बैठे थे।
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपितों मनोज मित्तल, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णा और मिथुन को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कार से स्कूटी सवार युवती को टक्कर मारी। इसके बाद वे उसे 13 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गए। इस दौरान युवती कार में ही फंसी रही। युवती की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई और उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं बचा। युवती के दोनों पैर, सिर व शरीर के अन्य हिस्से बुरी तरह कुचल गए। पुलिस ने गिरफ्तार किये गए पांच आरोपितों को 2 जनवरी को कोर्ट में पेश किया।
सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 31 दिसंबर की रात को हादसा हुआ। 13 किलोमीटर तक बॉडी को गाड़ी से घसीटा गया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जिसमें पेट्रोल पंप और मुरथल का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सका है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हमें अभी आरोपितों को एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। सुनवाई के दौरान आरोपितों के वकील ने पांच दिन की पुलिस रिमांड बढ़ाने का विरोध किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद पांचों को 5 जनवरी तक की पुलिस हिरासत में भेजा था।
इसके बाद कोर्ट ने 5 जनवरी को इस मामले के पांचों आरोपितों की पुलिस हिरासत चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी। मेडिकल जांच में आरोपितों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दी।