नई दिल्ली । दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज शैलेंद्र मलिक ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की आरोपित बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। जैकलीन फर्नांडीज ने दुबई जाने की इजाजत मांगी थी।
ईओडब्ल्यू ने 16 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सुकेश चंद्रशेखर के वकील ने कहा कि पैसों का इंतजाम करना अलग बात है और उसका किसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यह अलग मुद्दा है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि इतनी बड़ी रकम बिना किसी से मुलाक़ात के कैसे दी गई। सुकेश के वकील ने कहा कि अदिति सिंह ने सरकार को मदद के लिए पत्र लिखा था। इससे साफ है कि अदिति सिंह को पता था कि सरकार कैसे काम करती है, उसके काम करने का तरीका क्या है। मामले में जांच सिर्फ एक नरेटिव सेट करने को लेकर की गई है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने 13 जनवरी को अपना बयान दर्ज कराया था। 3 जनवरी को बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने चाहत खन्ना को गवाह बनाया है। आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक चाहत खन्ना तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाती थी। चाहत खन्ना को सुकेश ने दो लाख रुपये और एक महंगी घड़ी दी थी। इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे। ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।
कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को जैकलीन को जमानत दी थी। 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नाडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त, 2022 को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया है। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।
ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है।
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नई दिल्ली। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी मामले में आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। कोर्ट चार्जशीट पर 17 जनवरी को विचार करेगा।
ईओडब्ल्यू ने इस मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष एक्ट्रेस नोरा फतेही, चाहत खन्ना, अभिनेता निक्की तंबोली और मॉडल सोफिया सिंह के दर्ज बयानों को आधार बनाया है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिए थे, लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ लिए थे। सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।
कोर्ट ने 15 नवंबर, 2022 को अभिनेत्री जैकलीन को जमानत दी थी। इससे पहले 31 अगस्त, 2022 को कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित किया। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने में उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था।
नई दिल्ली । रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है। कोर्ट विदेश जाने की अर्जी पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा।
जैकलीन फर्नांडीज ने 23 दिसंबर से 5 जनवरी तक विदेश जाने की अनुमति मांगी है। आज सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडीज और इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर कोर्ट में पेश हुए। ईडी की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को मामले की पूछताछ की जानकारी देते हुए बताया कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ अदिति सिंह से लिया लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ लिया था। ईडी ने कहा कि सुकेश मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।
ईडी के वकील ने चार्जशीट का हिस्सा पढ़ते हुए कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की मुलाकात दीपक रामदानी से यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्र के जरिए हुई। सुकेश ने दीपक रामदानी के जरिए अदिति सिंह से 57 करोड़ लिये थे। वही शिवेंद्र मोहन सिंह और मलविंदर से भी उसकी मुलाकात हुई, जिस दौरान उनकी जमानत को लेकर बात हुई। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सुकेश ने खुद कबूला है कि 57 करोड़ एकत्र किए हैं। सुकेश से मोबाइल और कुछ सामान भी जब्त किया गया । सुकेश और जैकलीन के वकीलों की मांग पर कोर्ट ने ईडी को उन आरोपों पर शॉर्ट नॉट्स देने का निर्देश दिया, जिनके सबूत मौजूद हैं ताकि कोर्ट आए आरोपितों की दलील सुनी जा सके। कोर्ट ने दोनों पक्षों से लिखित दलीलें जमा करने को कहा। इस मामले में एक अन्य आरोपित पिंकी ईरानी के मोबाइल फोन की फॉरेंसिंक रिपोर्ट अभी तक ना जमा होने का मामला कोर्ट के समक्ष उठाते हुए कहा गया कि उसके आवाज के सैंपल की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। इस पर कोर्ट ने गुजरात से फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में जमा कराने का निर्देश दिया।
सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी संपत्ति जब्त करने की मांग की गई। ईडी ने कहा कि संपत्ति में 26 कारें भी शामिल हैं जो इसी धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई थीं। उसके बाद कोर्ट ने अर्जी पर इन सभी 26 लग्जरी गाड़ियों को ईडी को सौंपने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान सुकेश की तरफ से कहा गया है उस पर दबाव बनाया जा रहा है। उसने कहा कि उसने इसके लिए कई आवेदन दिए हैं लेकिन जेल से ऐसा नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जेल अथॉरिटी को दी गई अर्जी को मंडाेली जेल प्रशासन कोर्ट के सामने पेश करें। इसके अलावा प्रसाशन सुकेश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि 15 नवंबर को कोर्ट ने जैकलीन को जमानत दी थी। कोर्ट ने जैकलीन को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया था। 31 अगस्त को कोर्ट ने जैकलीन के खिलाफ दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 17 अगस्त को ईडी ने पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में जैकलीन को आरोपित बनाया है। ईडी अप्रैल में इस मामले में जैकलीन की सात करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुका है। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक इस मामले के मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर ने पांच करोड़ 71 लाख रुपये से ज्यादा के गिफ्ट दिए थे। सुकेश अपनी सहयोगी पिंकी ईरानी के जरिए जैकलीन को गिफ्ट पहुंचाने का काम करता था। इन गिफ्टों में 52 लाख रुपये का घोड़ा और 9 लाख रुपये की एक पारसी बिल्ली भी शामिल है।
ईडी के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।