नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग 2022 का रास्ता साफ कर दिया है। अब इसमें कोई देर नहीं होगी। कोर्ट के फैसले के बाद तय समय पर ही नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होगी। आज शीर्ष अदालत ने इस काउंसलिंग पर रोक लगाने और नीट पीजी में गड़बड़ियों के आरोप से जुड़ी एक याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छात्रों को खतरे में नहीं डाल सकते। नीट पीजी की काउंसलिंग तय समय पर होने दें।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के समक्ष नीट पीजी पर दाखिल याचिका लाई गई थी। याचिकाकर्ता ने नीट पीजी रिजल्ट 2022 में गड़बड़ियों की आशंका जताते हुए एनबीई से स्पष्टीकरण की मांग की थी। कारण– नीट पीजी एग्जाम का संचालन करने वाले नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस साल नीट पीजी आंसर की और प्रश्न पत्र जारी नहीं करने का फैसला लिया। याचिकाकर्ता का आरोप था कि इस परीक्षा में गंभीर गड़बड़ियां हुई हैं।
नीट पीजी काउंसलिंग 1 सितंबर 2022 से शुरू होने वाली है। इसका हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने इस तारीख से पहले सुनवाई की अपील की थी। 29 अगस्त को केस लिस्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग समय से होने दें इसमें और देरी न करें। हम छात्रों का भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते।