जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने नाबालिग के साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले ताइक्वांडों के नेशनल प्लेयर मोहित ढेला को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में पीडिता ने 11 जुलाई 2020 को वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अभियुक्त पर 19 अक्टूबर 2019 से 11 जुलाई 2020 तक दुष्कर्म करने और डरा धमका कर डेढ लाख रुपए वसूलने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीडिता ने जिरह में कहा कि उसने सहमति से संबंध बनाने थे। हालांकि अदालत ने पीडिता के नाबालिग होने के चलते सहमति से बने संबंधों को भी दुष्कर्म की श्रेणी में माना और अभियुक्त को सजा सुनाई।
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