मथुरा,। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में दायर वाद की अपील पर जिला जज राजीव भारती के न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई। वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आज भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी जान-बूझकर वाद टालने के लिए उपस्थित नहीं हो रहा है। न्यायालय ने इंतजार करने को कहा और 28 नवंबर को सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में गुरुवार को न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में गोपाल गिरी के केस पर सुनवाई नहीं हो। अगली सुनवाई 01 दिसम्बर को कोर्ट ने निर्धारित की है।
गौरतलब हो कि अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में वाद दायर कर श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटाने की मांग की थी। इस पर शाही मस्जिद ईदगाह ने पहले वाद की पोषणीयता पर सुनवाई को कहा कि न्यायालय ने भी पहले पोषणीयता पर सुनवाई करने का निर्णय लिया। इसके आदेश के विरुद्ध वादी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दायर की थी। इस पर ही गुरुवार को सुनवाई हुई। पांच नवंबर को प्रतिवादी ने उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को रजिस्ट्री से नोटिस भेजा लेकिन गुरुवार भी वक्फ बोर्ड न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका। वादी ने बताया कि अब इस मामले में सुनवाई 28 नवंबर को होगी।
उधर, श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले से ही जुड़े गोपाल गिरि के वाद पर सिविल जज सीनियर डिवीजन के न्यायालय में सुनवाई होनी थी। लेकिन जज के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हुई। अब एक दिसंबर को सुनवाई होगी।
MATHURA HEARING
श्रीकृष्ण जन्मन में भूमि मामला: तीसे एक वाद पर हुई सुनवाई, अगली सुनवाई 30 एवं 10 नवम्बर को
मथुरा । श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद के संबंध में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष द्वारा दायर किए गए वाद में शुक्रवार मुस्लिम पक्ष के गैर हाजिर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद माहेश्वरी के रिवीजन प्रार्थना पत्र पर अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी हुई मीना मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर निमित्त बताते हुए हटाने की मांग अदालत से की है। मीना मस्जिद मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 15 मिनट तक वादी दिनेश शर्मा की तरफ से उनके एडवोकेट द्वारा पक्ष रखते हुए कहा गया कि मीना मस्जिद की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए मौके पर अमीन भेजा जाय और उनकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाए।
प्रार्थना पत्र दाखिल करने वाले दिनेश शर्मा का कहना है कि मीना मस्जिद पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है जिसे रोकना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र में पार्टी बनाये गए सुन्नी वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी के उपस्थित न रहने के कारण कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली 30 नवंबर दे दी।
श्री कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह प्रकरण में अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह और अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी के केस में जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन पर सुनवाई नहीं हो सकी। अधिवक्तागण ने बताया कि अब अदालत में इस केस में 10 नवंबर को सुनवाई होगी।