नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव की तारीख से जुड़ी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो जाए तो उसे रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने परिसीमन को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किए हैं।
परिसीमन के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मूल अवधारणा और किए गए वादों से अलग लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर परिसीमन रिपोर्ट बनाई है। इसमें वार्डों में जनसंख्या समीकरण का उल्लंघन किया गया है।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की ओर से दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग-थलग करके नियमों की पूरी तरह से अवहेलना की गई है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम के वार्डों के परिसीमन का नोटिफिकेशन जारी कर निगम में कुल वार्डों की संख्या 272 से घटाकर 250 कर दी है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई हैं।
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