मुंबई । लोन फ्रॉड मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए कहा कि यह गिरफ़्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। इससे चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) ने लोन फ्रॉड मामले में 23 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक कस्टडी में भेज दिया था। चंदा कोचर और उनके पति की ओर से वकील विक्रम चौधरी ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को न्यायाधीश रेवती मोहिते डेरे और न्यायाधीश पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष हुई थी और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए चंदा कोचर और दीपक कोचर की जमानत मंजूर की और कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी कानून के अनुरूप नहीं है।
चंदा कोचर और दीपक कोचर के वकील विक्रम चौधरी ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने 14 महीनों में 14 बार स्टेटमेंट रिकार्ड किया था। इसलिए इस मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। कोर्ट ने कोचर दम्पति को इस मामले के गवाहों को प्रभावित न करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने कहा कि चंदा कोचर और दीपक कोचर जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। इसी वजह से पति-पत्नी दोनों को गिरफ्तार किया गया था।
LOAN FRAUD CASE
सीबीआई कोर्ट ने कोचर दंपति और वेणुगोपाल धूत को ऋण धोखाधड़ी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत भेजा
मुंबई। आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकोन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को ऋण धोखाधड़ी मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने गुरुवार को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
सीबीआई ने आज इन तीनों की हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद विशेष कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया।
ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर 23 दिसंबर को अपने दिल्ली कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों को मुंबई सीबीआई विशेष कोर्ट ने 24 दिसंबर को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया था। इन दोनों से पूछताछ के बाद सीबीआई ने वीडियोकोन ग्रुप के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मुंबई स्थित सीबीआई कोर्ट ने इन तीनों को सीबीआई हिरासत में भेजा था। इसके बाद बुधवार को भी इन तीनों की सीबीआई हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ाई गई थी। आज हिरासत समाप्त होने के बाद सीबीआई ने तीनों को फिर से विशेष कोर्ट में पेश किया लेकिन कोर्ट ने तीनों को 14 दिनों तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।