नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लाॅड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। मंगलवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।
दरअसल, इससे पहले कोर्ट ने 17 फरवरी को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई थी। कोर्ट ने आरोपितों के वकील से नाराजगी जताते हुए कहा था कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था, वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा था कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।
3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी।
उल्लेखनीय है कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लांड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं उससे कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त है कि संजय सिंह मनी लांड्रिंग के दोषी हैं।
ईडी ने इसी मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।
JUDICIAL CUSTODY EXTENDED
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आज आरोपितों के वकील से नाराजगी जताई और कहा कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल दिया था। वो अभी तक नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपितों की ओर से पेश वकील ने कहा कि संजय सिंह के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। उसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि ईडी के हिसाब से कानून नहीं चलेगा।
तीन फरवरी को कोर्ट ने दोनों को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 20 जनवरी को कोर्ट ने दोनों की न्यायिक हिरासत तीन फरवरी तक बढ़ाई थी। तीन फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की अनुमति दी थी।
कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी। ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने संजय सिंह को चार अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को सशरीर पेश होने का आदेश दिया।
नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शुक्रवार को सीबीआई से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 फरवरी तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश करने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि हमने सिसोदिया को सशरीर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का कोई ई-मेल भी नहीं आया। कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश दिया कि वो अगली सुनवाई के दिन सिसोदिया को सशरीर पेश करने का निर्देश दिया।
सिसोदिया की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 12 दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 21 नवंबर, 2023 को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं। 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाज़त दी थी। 30 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 25 अप्रैल, 2023 को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहले चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।
नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने आज मामले के आरोपित सर्वेश मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत लेने को कहा। सर्वेश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पिता का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है। इसके लिए वह गुरुग्राम के हॉस्पिटल मे भर्ती हैं और अपने पिता की बीमारी की वजह से ही वह कोर्ट के समन पर पेश नहीं हो सके हैं।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपित एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद अगर बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लान्ड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती। कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिये सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए। दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी। अपने बयान में दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने की विस्तृत जानकारी दी थी।
ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च, 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को गिरफ्तार किया था।
संसद सुरक्षा चूक: 8 दिन बढ़ी आरोपितों की न्यायिक हिरासत , पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग होगी
नई दिल्ली । पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में चूक के मामले के आरोपितों का पॉलीग्राफ, नार्को और ब्रेन मैपिंग करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपितों की न्यायिक हिरासत 8 दिन और बढ़ाने का आदेश दिया।
आज छहों आरोपितों की पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक इन सभी का मनोवैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक है। दो आरोपितों मनोरंजन और सागर के लिए भी हमें नार्को करना होगा। तब कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने आरोपितों के पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग के लिए भी अर्जी दी है इसलिए विधिक सहायता प्राधिकार के वकील से आरोपितों को इस मसले पर बात करने को कहा। इस मामले में सागर शर्मा और मनोरंजन ने पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की सहमति दी, जबकि ललित झा, महेश कुमावत और अनमोल ने सिर्फ पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति दी है। नीलम आजाद ने पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया।
इससे पहले 28 दिसंबर को आरोपितों को पेश करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा था कि सभी आरोपितों से यह पूछा जाए कि क्या वह पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए तैयार हैं। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपितों के खिलाफ यूएपीए की धारा 16ए के तहत आरोप लगाए हैं।
(अपडेट) संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में ही मनाएंगे न्यू ईयर, कोर्ट ने नहीं दी बेल, बढ़ाई न्यायिक हिरासत
नयी दिल्ली। दिल्ली शराब कांड में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आदेश के बाद अब सिसोदिया जेल में ही न्यू ईयर मनाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी के लिए बढ़ाई गयी थी।
विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने सिसौदिया के वकील को 15 जनवरी तक सीबीआई मुख्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण करने का समय भी दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी को निरीक्षण में पर्याप्त अधिकारियों को नियुक्त करने और एक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सिसौदिया को उनकी पहले बढ़ाई गई एक महीने की न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान एक विशिष्ट अवधि के लिए अपने बैंक विवरण तक पहुंच का अनुरोध करने वाले सिसोदिया के आवेदन को मंजूरी दे दी थी। सिसौदिया ने अदालत को बताया था कि उनके बचत खाते की कुर्की के कारण प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बयान रोक दिया है, जो मामले की जांच भी कर रहा है। न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए बैंक के शाखा प्रबंधक को निर्देश दिया कि वह बैंक विवरण की एक प्रति सिसौदिया के किसी भी अधिकृत वकील को प्रदान करें।
26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया
अब समाप्त हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित भ्रष्टाचार में कथित संलिप्तता के लिए सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें उत्पाद शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को अदालत ने ईडी मामले में सिसौदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले की सुनवाई जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ईडी द्वारा जांच की जा रही उत्पाद नीति मामले में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था।
नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है।
कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया के वकील को सीबीआई मुख्यालय जाकर दस्तावेजों का परीक्षण करने के लिए 15 दिनों का समय दे दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो दस्तावेजों के परीक्षण के लिए पर्याप्त अफसरों की तैनाती करें।
कोर्ट ने 21 नवंबर को सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों से कहा था कि आप मामले के ट्रायल में देरी करना चाहते हैं। 10 नवंबर को कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 25 अप्रैल को सीबीआई ने इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा जिन लोगों को आरोपित बनाया गया उनमें बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल हैं। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू हैं।
दिल्ली आबकारी घोटाला में सांसद संजय सिंह को फ़िलहाल राहत नहीं , कोर्ट ने 11 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई
नई दिल्ली । आबकारी घोटाला मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया।
आज कोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल कर कहा कि संजय सिंह के खिलाफ दाखिल चार्जशीट को सीलबंद रखा जाए, जिससे गवाहों की पहचान न हो सके। ईडी की अर्जी पर संजय सिंह के वकील ने कहा कि गवाह के नाम को छोड़ कर बाकी चार्जशीट उन्हें दी जा सकती है। तब कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने उनका नाम लिखा ही क्यों। आप उनकी गवाही लिख सकते थे। उनका नाम बताने का क्या मतलब था। तब संजय सिंह की ओर से कहा गया कि ऐसा लगता है कि जानबूझ कर किया गया है। ईडी अपनी चार्जशीट वापस ले। संजय सिंह की ओर से कोर्ट से शिकायत करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले ही मीडिया को लीक किया गया है। अगर चार्जशीट सीलबंद है तो वह मीडिया के पास कैसे पहुंची। संजय सिंह के वकील ने आरोप लगाया कि चार्जशीट अधूरी है।
आज संजय सिंह की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। 24 नवंबर को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत बढ़ाई थी। ईडी ने 2 दिसंबर को पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने पूरक चार्जशीट में संजय सिंह को आरोपित बनाया है।
ईडी के मुताबिक दो करोड़ का लेनदेन दो किश्तों में किया गया। यह लेनदेन संजय सिंह के घर पर हुआ। इसकी पुष्टि दिनेश अरोड़ा ने की थी। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के घर पर पैसा दिया गया। जो संजय सिंह का कर्मचारी है। दिनेश अरोड़ा ने इसकी पुष्टि की है।
ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। इस मामले में दिल्ली सरकार के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपित हैं और वो न्यायिक हिरासत में हैं।
इस्लामाबाद । पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल से बाहर आने की उम्मीदों को एक बार फिर झटका लगा है। गोपनीयता उल्लंघन मामले में गिरफ्तारी के बाद उनकी न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है।
भ्रष्टाचार मामले में सत्र न्यायालय से तीन साल की सजा के बाद पांच अगस्त से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंगलवार को राहत मिली थी। हाई कोर्ट ने इमरान खान को सत्र न्यायालय से मिली सजा निलंबित करते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद इमरान रिहा नहीं हो सके थे, क्योंकि उन्हें गोपनीयता उल्लंघन के मामले में पुन: गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने इमरान खान को जेल में ही रखने और बुधवार को सुनवाई के दौरान पेश करने के आदेश दिए थे। बुधवार को गोपनीय दस्तावेज लीक मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों से अटक जेल में ही हुई। सुनवाई के दौरान जज अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया। न्यायिक हिरासत 13 सितंबर तक बढ़ाए जाने से पूर्व प्रधानमंत्री की परेशानी बढ़ गई है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान पांच वकीलों की टीम ने इमरान खान का पक्ष रखा। इस टीम का नेतृत्व वरिष्ठ वकील सलमान सफदर ने किया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का कहना है कि सुनवाई के दौरान सिर्फ तीन वकीलों को ही जेल में एंट्री दी गई। पीटीआई ने अटक जेल में सुनवाई होने पर भी आपत्ति जताई।
गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में ही इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं। इमरान खान पर देश के खुफिया कानून का उल्लंघन का आरोप है। बीते साल मार्च में जब इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी थी तो एक रैली में इमरान ने अपनी जेब से एक कागज निकालकर रैली में लहराया। आरोप है कि वह कागज सरकारी गोपनीय दस्तावेज था। इमरान ने दावा किया था कि उनकी सरकार गिराने के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय साजिश’ रची जा रही है। हालांकि पूछताछ के दौरान इमरान ने इस बात से इनकार किया है कि जो कागज उन्होंने रैली में लहराया था, वह कोई सरकारी गोपनीय दस्तावेज था। इमरान ने ये भी कहा कि उनसे वह कागज खो गया है और उन्हें याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने इसे कहां रखा है।
दिल्ली आबकारी घोटाला: मनीष सिसोदिया की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुडिशियल कस्टडी पहली जून तक बढ़ी
नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाला के मनी लांड्रिंग से जुड़े मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक बढ़ा दी है। मंगलवार को इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने सिसोदिया की अर्जी पर जेल में कुर्सी और टेबल के साथ किताबें मुहैया कराने का आदेश दिया। 8 मई को कोर्ट ने आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 अप्रैल को कोर्ट ने 8 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 23 अप्रैल को पेशी से निकलने के बाद जब पत्रकारों ने सिसोदिया से जमानत याचिका खारिज किए जाने पर प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा था कि मोदी जी चाहे जितनी साजिशें कर लें लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी का काम रोक नहीं पाएंगे। 17 अप्रैल को कोर्ट ने सिसोदिया को 23 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था।
मनीष सिसोदिया का नाम सीबीआई ने भी बतौर आरोपित जोड़ा है। सीबीआई ने 25 अप्रैल को दाखिल पूरक चार्जशीट में सिसोदिया को आरोपित बनाया है। ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था।