नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेईई मेंस 2021 पेपर लीक मामले के आरोपित मिखाईल शरगीन की सीबीआई हिरासत 09 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अंजलि महाजन ने ये आदेश दिया।
आज मिखाईल की सीबीआई हिरासत खत्म हो रही थी जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि मिखाईल के मोबाइल, लैपटॉप और हार्ड डिस्क से मिले डाटा के बारे में पूछताछ करनी है, जिसके लिए हिरासत की जरूरत है। सीबीआई ने मिखाईल की तीन दिनों की हिरासत की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
सुनवाई के दौरान मिखाईल की ओर से पेश वकील श्रवंत शंकर और रोहित भारद्वाज ने सीबीआई हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित जांच में पूरे तरीके से सहयोग कर रहा है। वह दो दिन तक सीबीआई की हिरासत में भी था। अब उसकी सीबीआई हिरासत की कोई जरूरत नहीं है। मिखाईल को सीबीआई ने 3 अक्टूबर को कजाकिस्तान से दिल्ली पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को कोर्ट ने मिखाईल को आज तक की सीबीआई हिरासत में भेजा था। सीबीआई के मुताबिक मिखाईल शरगीन जेईई मेंस 2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। पेशी के दौरान मिखाईल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि मिखाईल को एक सह आरोपित के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आरोपित के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं।
उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर, 2021 को सीबीआई ने जेईई मेंस 2021 के पेपर लीक मामले में एक कंपनी और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
JEE MAINS 2022
नई दिल्ली। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेईई मेंस 2021 पेपर लीक मामले के आरोपित मिखाईल शरगीन को दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने ये आदेश दिया।
मिखाईल को सीबीआई ने 3 अक्टूबर को कजाकिस्तान से दिल्ली पहुंचने पर गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने मिखाईल को कोर्ट में पेश करने के बाद पांच दिनों की हिरासत की मांग की थी। सीबीआई के मुताबिक मिखाईल शरगीन जेईई मेंस 2021 पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि साजिश का पर्दाफाश करने और आरोपित के फोन, लैपटॉप और हार्ड डिस्क के डाटा को लेकर पूछताछ करनी है।
पेशी के दौरान मिखाईल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि मिखाईल को एक सह आरोपित के बयान के आधार पर गिरफ्तार किया है। आरोपित के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं। सुनवाई के दौरान मामले के जांच अधिकारी ने कोर्ट से मांग की कि आरोपित अपने फोन और लैपटॉप का पासवर्ड उपलब्ध कराए ताकि डाटा की पड़ताल की जा सके। तब कोर्ट ने मिखाईल शरगीन को निर्देश दिया कि वो अपने फोन और लैपटॉप का पासवर्ड जांच अधिकारी को उपलब्ध कराए।
उल्लेखनीय है कि 21 सितंबर 2021 को सीबीआई ने जेईई मेंस 2021 के पेपर लीक मामले में एक कंपनी और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।