नई दिल्ली। अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल को राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) से भी झटका लगा है। एनसीएलएटी ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है।
अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिए अपने फैसले में सीसीआई के गूगल पर लगाए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है। न्यायाधिकरण ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माने की राशि को तीस दिनों के भीतर जमा करने को भी कहा गया है।
एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने सीसीआई के आदेश में कुछ संशोधन भी किए हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। नियामक ने अपने फैसले में कंपनी को विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा है।
उल्लेखनीय है कि सीसीआई ने पिछले साल 20 अक्टूबर को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल पर एन्ड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं सर्च इंजन कंपनी गूगल ने अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी थी।
GOOGLE PENALTY
नई दिल्ली/मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले के खिलाफ अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल की दायर याचिका स्वीकार कर ली है। एनसीएलएटी ने गूगल की याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सीसीआई के 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा कराने को कहा है।
एनसीएलटी ने बुधवार को गूगल की याचिका को स्वीकार करते हुए उस पर सीसीआई के 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 फीसदी राशि जमा कराने को कहा है। हालांकि, प्रतिस्पर्धा आयोग की दो सदस्यीय पीठ ने सीसीआई के लगाए जुर्माने के क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायधिकरण ने कहा है कि वह अन्य पक्षों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। एनसीएलटी ने गूगल की याचिका पर सीसीआई को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अंतरिम रोक पर सुनवाई के लिए मामले को 13 फरवरी के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अक्टूबर में एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में कई बाजारों में अपनी दबदबे की स्थिति का फायदा उठाने के लिए गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही सीसीआई ने इंटरनेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को विभिन्न प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार से बचने को कहा था।
नई दिल्ली । भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी गूगल पर करीब 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अमेरिकी कंपनी पर सीसीआई की इस महीने दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है।
सीसीआई ने ट्विटर के जरिए बताया कि मंगलवार को प्ले स्टोर नीतियों में अपनी दबदबे की स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए गूगल पर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले, गूगल पर करीब 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
उल्लेखनीय है कि नियामक ने इससे पहले गूगल पर यह कार्रवाई एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के मामले में की थी। दरअसल गूगल एक अमेरीकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। यह कंपनी इंटरनेट सर्च, क्लाउड कम्प्यूटिंग और विज्ञापन के क्षेत्र में काम करती है। गूगल इंटरनेट पर आधारित कई सेवाओं एवं उत्पाद को बनाता है।