फिरोजाबाद । वार्ड 12 के पार्षद मनोज कुमार की उम्र वर्ष 2017 में चुनाव के समय 21 वर्ष पूरी नहीं हुई थी , अतः चुनाव लड़ने के पात्र नहीं हुए थे ‘ इसी को ध्यान रखते हुए अपर जिला जज एवं विशेष जज (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय प्रथम अवधेश कुमार सिंह ने उनका निर्वाचन रद्द कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक नगर निगम के वर्ष 2017 में हुए चुनाव के दौरान मनोज कुमार शंखवार ने नगर निगम के वार्ड संख्या 12 से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। जबकि सपा उम्मीदवार के रूप में गनपति शंखवार ने चुनाव लड़े थे। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार मनोज कुमार ने 1505 मत प्राप्त कर जीत हासिल की थी जबकि सपा उम्मीदवार गनपति शंखवार 1366 मत प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे थे। चुनाव परिणाम आने के बाद गनपति शंखवार ने मनोज कुमार की आयु 21 वर्ष से कम होना बताते हुए न्यायालय में मनोज के निर्वाचन के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की थी। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय प्रथम में सुनवाई के लिए पहुंचा। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर मनोज कुमार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया है। इधर मनोज कुमार का कहना है कि उन्हें न्यायालय के आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है।
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