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सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस भगदड़ मामले की सुनवाई से किया इनकार, कहा हाई कोर्ट करे इसकी सुनवाई

by Rashmi Singh

हाथरस में हुई घटना के चलते अधिवक्ता विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिसमे उत्तर प्रदेश सरकार को हादसे की स्थिति रिपोर्ट देने और इस मामले में अधिकारियों, कर्मचारियों और इससे जुड़े अन्य लोगो द्वारा लापरवाही के लिए क़ानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देने की SC से मांग की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। इस मामले में CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ये एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन इस घटना पर सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं कर सकती और हाई कोर्ट ऐसे घटनाओ से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है।

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बता दे की मंगलवार 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदराराऊ के फुलरई मुगलगढ़ी गाँव में साकार विश्वहरि बाबा ( भोले बाबा ) का सत्संग हुआ जिसमे करीब 80 हज़ार लोगो को शामिल होने की अनुमति थी लेकिन अनुमति से ज्यादा सत्संग में ढाई लाख लोग शामिल हो गए, जिसके चलते सत्संग में भीड़ इकठ्ठा हो गयी थी और जब विश्वहरि बाबा का काफिला निकला तो उनका आशीर्वाद लेने के चक्कर में भीड़ में भगदड़ मच गया, जिसकी वजह से करीब 121 लोगो की भगदड़ के चलते मौत हो गयी।

स्थानीय लोगो का कहना है कि, बाबा का काफिला निकलने से पहले तक भीड़ नियंत्रित थी लेकिन जैसे ही काफिला निकला तो बाबा के अनुयायी उनका आशीर्वाद लेने के चलते भगदड़ का शिकार हो गए, साथ ही बहुत से अनुयायी भगदड़ में दबकर मर गए और बाबा के सेवको ने भगदड़ को देखते हुए गाड़ी लेकर वह से चले गए किसी ने भी भगदड़ को रोकने की कोशिश नहीं की।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में हुई घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर करवाई का आदेश दिया है जिसके बाद यूपी पुलिस ने इस पर तेज़ी के साथे करवाई करना शुरू कर दिया है ,जिसमे बाबा के सत्संग आयोजन समिति से जुड़े 6 सेवादारों को गिरफ्तार कर लिया है।

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