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शीर्ष कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

देश की 14 विपक्षी पार्टियों ने ईडी-सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी

by City Headline
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई द्वारा विपक्ष के नेताओं की गिरफ़्तारी के मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारियों और जमानत को लेकर सामान्य दिशा-निर्देश जारी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि वो किसी भी मामले के तथ्य के आधार पर दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। बिना तथ्य को जाने कोर्ट दिशा-निर्देश कैसे जारी कर सकता है।

14 राजनीतिक दलों ने विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। याचिका दायर करने वाली पार्टियों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना, बीआरएस, जेडीयू, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीएम, नेशनल कांफ्रेंस और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।

याचिका में ईडी और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारियों और जमानत को लेकर दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि कहा कि लगातार विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। 95 फीसदी केस विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किये जा रहे हैं।