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विशेष कोर्ट से अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज

by City Headline
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मुंबई। मुंबई के विशेष कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे अनिल देशमुख को गहरा झटका लगा है।
शुक्रवार को अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सीबीआई के वकील एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाझे की गवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अगर अनिल देशमुख को जमानत दी गई तो इस मामले की जांच पर असर पड़ेगा। इस पर अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले में गवाह सचिन वाझे ने कई बार अपना बयान बदला है, वाझे के बयान को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष कोर्ट ने अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर एक सौ करोड़ प्रतिमाह रंगदारी वसूली का आरोप लगाया था। इसके बाद इस मामले की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने मनी लॉड्रिंग एंगल से जांच करते हुए अनिल देशमुख को 2 नवंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया था और तब से देशमुख न्यायिक कस्टडी में हैं और उन्हें आर्थर रोड जेल में रखा गया है। हालांकि ईडी में दर्ज मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है। आज विशेष कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद अनिल देशमुख के वकील हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं।