नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सिसोदिया को विधायक निधि से विकास कार्यों के लिए पैसा जारी की इजाजत दे दी। आबकारी घोटाला से जुड़े सीबीआई के मामले में 20 सितंबर को अगली सुनवाई होगी।
सीबीआई ने 25 अप्रैल को इस मामले में दिल्ली में पूरक चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में सिसोदिया को भी आरोपित बनाया था। पूरक चार्जशीट में सिसोदिया के अलावा बुची बाबू, अर्जुन पांडेय और अमनदीप ढल को आरोपित बनाया गया है। बुची बाबू तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव की बेटी के कविता के सीए रह चुके हैं।
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर, 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे। पहली चार्जशीट में कोर्ट ने कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू के खिलाफ संज्ञान लिया है।