नई दिल्ली। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सनसनीखेज श्रद्धा मर्डर केस मामले में आरोपित आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट करने का आदेश दिया है। इसके पहले कोर्ट ने आफताब का नार्को टेस्ट करने का आदेश दिया था।
आज सुनवाई के दौरान फोरेंसिक लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने कहा कि आफताब के नार्को टेस्ट के पहले उसका पॉलिग्राफ टेस्ट किया जाएगा जिसके लिए उसकी सहमति जरूरी है। संजीव गुप्ता ने कहा कि आफताब का आज नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा। 17 नवंबर को कोर्ट ने आफताब की पुलिस हिरासत पांच दिनों के लिए बढ़ा दी थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आफताब की निशानदेही पर अभी वारदात में इस्तेमाल हथियार, श्रद्धा का फोन, वारदात के वक्त पहने गए कपड़े और कई अन्य चीजें बरामद करनी हैं, जिसके लिए उसकी रिमांड की जरूरत है।
दिल्ली पुलिस का कहना था कि आफताब जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए उसका नार्को टेस्ट कराना जरूरी है ताकि मामले की तहकीकात ठीक से हो सके। श्रद्धा आफताब के साथ रहती थी। आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर करीब तीस टुकड़े कर दिए थे। उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा हुआ था। वो शव के अंगों को ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर फेंकता था। पुलिस ने आफताब के जरिए श्रद्धा के कई अंगों को बरामद किया है।