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सुप्रीम कोर्ट से शिवसेना विवाद में उद्धव ठाकरे गुट को नहीं मिली राहत

राहत देने से फिलहाल संविधान बेंच का इनकार, शीर्ष कोर्ट में 21 फरवरी को इस विवाद के मेरिट मामले पर सुनवाई होगी

by City Headline
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच महाराष्ट्र में शिवसेना विवाद मामले में उद्धव ठाकरे गुट को फिलहाल कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वो नबाम रेबिया फैसले की तुरंत समीक्षा नहीं करेगा। कोर्ट ने नबाम रेबिया केस की समीक्षा की मांग नहीं मानी। कोर्ट ने 2016 के पांच जजों के संविधान पीठ के फैसले को सात जजों में भेजने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि मामले को सात जजों के पास भेजा जाए या नहीं, ये केस की मेरिट पर सुनवाई के दौरान तय करेंगे। कोर्ट 21 फरवरी को शिवसेना विवाद के मेरिट के मामले पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 16 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अगस्त, 2022 को शिवसेना का मामला 5 जजों की संविधान बेंच को सौंप दिया था। संविधान बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने 27 सितंबर, 2022 को उद्धव गुट की याचिका खारिज करते हुए पार्टी के चुनाव चिह्न को लेकर निर्वाचन आयोग की कार्रवाई रोकने से इनकार कर दिया था।
इससे पहले तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच ने कहा था कि संविधान बेंच तय करेगी कि क्या स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव लंबित हो, तो वह अयोग्यता पर सुनवाई कर सकते हैं। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र और उसमें चुनाव आयोग की भूमिका पर भी संविधान बेंच विचार करे।