City Headlines

Home » के. कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार , तीन हफ्ते बाद सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

के. कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार , तीन हफ्ते बाद सुनेगा सुप्रीम कोर्ट

कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ा गया

by Rashmi Singh
Delhi Excise Policy Scam, ED, K Kavitha, Telangana, CM, KCR, BRS, K Chandrasekhar Rao, Enforcement Directorate

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया और न ही उनको किसी प्रकार की रहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ दिया है। कोर्ट ने फिलहाल कविता को ईडी की ओर से समन जारी करने और किसी अन्य कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कविता से ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में इसके पहले 11 मार्च को पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए 16 मार्च को बुलाया था। इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबू को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बुचीबाबू को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

Subscribe News Letter

Copyright © 2022 City Headlines.  All rights reserved.