नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने मंगलवार को दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बीआरएस नेता के. कविता को 9 अप्रैल तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आज पेशी के दौरान ईडी ने कहा कि फिलहाल के. कविता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए।
ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान के. कविता के बयान दर्ज किए गए और दूसरे आरोपितों और डिजिटल साक्ष्यों से आमना-सामना कराया। पेशी के दौरान के. कविता ने कहा कि यह मनी लांड्रिंग का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक लांड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है। हम बेदाग और बेकसूर साबित होंगे। कविता ने कहा कि एक आरोपित भाजपा में शामिल हो चुका है और दूसरे आरोपित को भाजपा से टिकट मिला है। तीसरे आरोपित ने भाजपा को इलेक्टोरल बांड के रूप में चंदा दिया।
कोर्ट ने के. कविता को 23 मार्च को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी के मुताबिक के. कविता ने सौ करोड़ की हेराफेरी की थी। ईडी की ओर से पेश वकील जोहेब हुसैन ने कहा कि के. कविता के मोबाइल डाटा का परीक्षण किया गया, जिससे पता चला कि के. कविता ने जांच के दौरान डाटा डिलीट किया। हुसैन ने कहा था कि के. कविता के परिजनों ने कोई जानकारी नहीं दी।
कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबू गोरांटला को 8 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक व खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने का आरोप है। सीबीआई के मामले में बुचीबाबू को 6 मार्च 2023 को जमानत मिली थी।
ईडी के मुताबिक इंडोस्पिरिट्स के जरिये 33 फीसदी लाभ कविता को पहुंचता था। ईडी के मुताबिक कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थीं। ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए दो समन भेजा था लेकिन कविता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पेश नहीं हुईं, जिसके बाद छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने के कविता की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया और न ही उनको किसी प्रकार की रहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की याचिका पर तीन हफ्ते बाद सुनवाई करने का आदेश दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कविता की याचिका को पहले से लंबित नलिनी चिदंबरम की याचिका के साथ जोड़ दिया है। कोर्ट ने फिलहाल कविता को ईडी की ओर से समन जारी करने और किसी अन्य कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
कविता से ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में इसके पहले 11 मार्च को पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए 16 मार्च को बुलाया था। इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबू को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बुचीबाबू को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक एवं खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।