नई दिल्ली । ग्राम न्यायालयों की स्थापना की मांग पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट से स्टेटस रिपोर्ट मांगी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिया।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद कई राज्यों ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है जबकि कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को जवाब दाखिल करने को कहा था। इस मामले में अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
दरअसल, नेशनल फेडरेशन ऑफ सोसाइटीज फॉर फास्ट जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ग्राम न्यायालय की स्थापना की मांग करते हुए कहा है कि इस मामले में संसद द्वारा 2008 में पारित एक अधिनियम के तहत नागरिकों को घर पर न्याय देने के उद्देश्य से जमीनी स्तर पर ग्राम न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, जिस पर कुछ नहीं हो रहा है।