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सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर में सीमित इंटरनेट सुविधा बहाल करने पर 17 जुलाई को सुनवाई

by Suyash
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नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट मणिपुर में सीमित इंटरनेट सुविधा बहाल करने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अर्जी पर 17 जुलाई को सुनवाई करेगा।
हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को अपने आदेश में राज्य में सीमित इंटरनेट चालू करने का आदेश दिया था। मणिपुर हाई कोर्ट ने कहा था कि राज्य में इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम वाले स्थानों पर इंटरनेट बहाल करने का आदेश दिया था। इसके पहले 6 जुलाई को मणिपुर में लगातार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर फिलहाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा था कि वो मामले को लेकर मणिपुर हाई कोर्ट जा सकते हैं।
मणिपुर हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वो मैतई समुदाय को एसटी वर्ग में शामिल करने पर विचार करे। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद मणिपुर में हिंसा फैल गई।