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मुजफ्फरनगर के स्कूल में बच्चे को थप्पड़ मारे जाने की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने जतायी गंभीर चिंता

सरकार को घटना की पुलिस अधीक्षक स्टार के अधिकारी से कराने के निर्देश , बच्चे की भी कॉउन्सिलिंग कराने को कहा

by Suyash

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बच्चे को थप्पड़ मरवाने की घटना पर गंभीर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर स्कूल में बच्चे के साथ हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती है। जस्टिस एएस ओका की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस घटना पर सरकार की अंतरात्मा हिल जानी चाहिए थी।
कोर्ट ने इस मामले की जांच आईपीएस अधिकारी से कराने का आदेश दिया और शिक्षा विभाग से रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने यूपी सरकार से बच्चे की शिक्षा दूसरे स्कूल में करवाने और उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसिलिंग भी कराने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था। सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में वायरल वीडियो का हवाला देते हुए पुलिस को एफआईआर दर्ज कर जांच का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में मामले की समयबद्ध और स्वतंत्र जांच के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
उल्लेखनीय है कि मुजफ्फरनगर में एक महिला शिक्षक ने एक मुस्लिम बच्चे को उस क्लास के दूसरे बच्चों से पिटवाया था। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा था। घटना के बाद से मुजफ्फरनगर का वो स्कूल सील कर दिया गया ।