मुंबई । शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास आघाडी सरकार के समय हुए बहुचर्चित वसूली मामले में मंगलवार को बाॅम्बे हाई कोर्ट ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई 2 दिसंबर तक टाल दी है।
हाई कोर्ट के जज एमएस कार्णिक की एकल पीठ ने सेंट्रल इंवेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) अनिल सिंह के अस्वस्थ होने के वजह से इस मामले की सुनवाई मंगलवार को सुनवाई नहीं की। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर तय की है।
जानकारी के अनुसार अनिल देशमुख (73) ने विशेष कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पिछले महीने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने अपनी याचिका में चिकित्सा कारणों से जमानत देने की मांग की है। अनिल देशमुख के वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने मंगलवार को इस याचिका पर सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि देशमुख पिछले साल नवंबर से जेल में हैं। इसलिए याचिका पर सुनवाई की जानी चाहिए, लेकिन जज एमएस कार्णिक ने कहा कि वह इस मामले में दोनों पक्षों की विस्तृत जिरह सुनेंगे, इसके बाद ही मामले पर फैसला सुनाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 2 दिसंबर करने के निर्देश दिए।
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पूर्व गृहमंत्री अनिल परब पर सौ करोड़ रुपये प्रतिमाह रंगदारी वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मामले की मनी लॉड्रिंग के तहत जांच करने का निर्देश दिया था। ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉड्रिंग एंगल से भी मामला दर्ज किया था और देशमुख को गिरफ्तार किया था। हालांकि ईडी के मामले में अनिल देशमुख को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी तक उन्हें सीबीआई के मामले में जमानत नहीं मिली है। अनिल देशमुख फिलहाल न्यायिक कस्टडी में हैं और उन्हें मुंबई के आर्थररोड जेल में रखा गया है।
वसूली मामले में अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर सुनवाई अब दो दिसंबर को
previous post