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टेरर फंडिंग के मामले में हुर्रियत कांफ्रेंस के श्रीनगर दफ्तर को जब्त करने का आदेश

by Suyash
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नई दिल्ली । टेरर फंडिंग के मामले में ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के श्रीनगर स्थित राजबाग के दफ्तर को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है। एडिशनल सेशंस जज शैलेंद्र मलिक ने एनआईए की अर्जी पर ये आदेश जारी किया।
दरअसल एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में अलगाववादी नेता नईम अहमद खान के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। एनआईए का कहना है कि ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस के राजबाग के दफ्तर पर नईम खान की आंशिक हिस्सेदारी है। उस दफ्तर का इस्तेमाल भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और जम्मू-कश्मीर में अशांति पैदा करने के लिए विभिन्न प्रदर्शनों की योजना बनाने, सुरक्षाबलों पर पत्थरबाजी के लिए फंड एकत्र करने और गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बेरोजगार युवाओं को रिक्रूट करने के लिए किया जाता था। नईम खान को एनआईए ने 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। वो 14 अगस्त 2017 से न्यायिक हिरासत में है।
उल्लेखनीय है कि एक गोपनीय सूचना मिलने पर गृह मंत्रालय की शिकायत पर एनआईए ने एफआईआर दर्ज की थी। ये सूचना मिली थी कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद और दूसरे अलगाववादी मिलकर कश्मीर में अशांति फैलाने के मकसद से हवाला के जरिये धन एकत्र कर रहे हैं। एनआईए के मुताबिक कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने, स्कूलों को जलाने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अशांति फैलाने की साजिश रची जा रही थी। एनआईए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए और 124 के अलावा यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के तहत एफआईआर दर्ज की थी।