नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले को लेकर सेंट स्टीफंस कॉलेज की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सेंट स्टीफंस कॉलेज सामान्य वर्ग के छात्रों का इंटरव्यू नहीं ले सकता है और उसे दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेट टेस्ट (सीयूईटी) के स्कोर को मानना होगा।
सेंट स्टीफंस कॉलेज ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की दाखिला नीति के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सेंट स्टीफंस कॉलेज गैर अल्पसंख्यक छात्रों के दाखिले के लिए इंटरव्यू नहीं ले सकता है। हाई कोर्ट ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के आदेश के मुताबिक एडमिशन प्रोस्पेक्टस में संशोधन करे और इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से दे। हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंट स्टीफंस कॉलेज को गैर अल्पसंख्यक छात्रों के दाखिले के लिए सीयूईटी के स्कोर को सौ फीसदी मानना होगा।
सेंट स्टीफंस कॉलेज की याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कॉलेज में दाखिला सीयूईटी के जरिये ही करने को कहा गया है। हाई कोर्ट में मोनिका पोद्दार ने भी याचिका दायर की थी, जिसमें डीयू और सेंट स्टीफंस कॉलेज के बीच हर साल एडमिशन को लेकर पैदा होने वाले विवाद का जिक्र किया गया था। मोनिका की याचिका में कहा गया था कि इंटरव्यू के दौरान चयन समिति के संतोष के आधार पर मार्क्स देना भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया था कि आमतौर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला बारहवीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर होता है, लेकिन सेंट स्टीफंस कॉलेज में दाखिले के लिए अलग से इंटरव्यू करना विभेद को जन्म देता है।