नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटर कपिल वधावन को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने की मांग पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी।
वधावन को डीएचएफएल के 34615 करोड़ रुपये के फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई ने जुलाई में गिरफ्तार किया था। इस मामले में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 दूसरे बैंकों से करीब 42 हजार करोड़ का लोन लेकर उसे डीएचएफएल दूसरी कंपनियों में अवैध तरीके से ट्रांसफर किए गए। इस काम को अंजाम देने में दो आरोपित मुख्य रूप से शामिल थे। धीरज वधावन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।