नई दिल्ली । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला टाल दिया है। स्पेशल कोर्ट के जज विकास धूल ने गुरुवार (17 नवंबर) को फैसला सुनाने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग कानून की मनमानी व्याख्या कर रहा है। पैसा अंकुश जैन, वैभव जैन और दूसरे आरोपितों का है जो कि एंट्री से साफ है। यह कर उल्लंघन का मामला हो सकता है लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं हो सकता है। यह सत्येंद्र जैन का पैसा कैसे हो सकता है।
ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि जैन ने हवाला आपरेटर को 40-50 बार नकदी उपलब्ध करायी। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि जैन लगातार गलत जानकारी दे रहे थे जो भारतीय दंड संहिता के मुताबिक अपराध है। सत्येंद्र जैन, उनका परिवार और उनके करीबी लूट रहे थे। कंपनी के फर्जी निदेशक बना दिए गए थे और जैन कंपनी को पीछे से संचालित कर रहे थे। राजू ने कहा था कि ये मामला एक करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग का है, ऐसे में जैन को जमानत न दी जाए।
28 अक्टूबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान जैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि ईडी ने उन्हें केवल इसलिए गिरफ्तार किया है कि वे मंत्री बने हैं और उन्होंने सार्वजनिक जीवन शुरू किया है। जैन के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। उनकी केवल एक गलती है कि वे एक मंत्री बने और सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने कहा था कि सत्येंद्र जैन को हिरासत में रखना पूरे तरीके से न्याय के खिलाफ होगा।
एक अक्टूबर को हाई कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। 24 सितंबर को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज विनय कुमार ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। राऊज एवेन्यू कोर्ट के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ने जैन की जमानत याचिका पर विकास धूल की कोर्ट में सुनवाई के लिए भेज दिया था।
ईडी ने जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। ईडी ने कहा था कि जैन अपनी बीमारी का झूठा बहाना बनाकर अस्पताल में भर्ती हो गए। ईडी ने स्पेशल जज गीतांजलि गोयल की कोर्ट से कहा कि जैन प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि वो अपनी बीमारी का फर्जी दस्तावेज हासिल कर लें लेकिन गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने इस आशंका को नजरंदाज कर दिया।