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मनी लांड्रिंग: पीएफआई और तीन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, सुनवाई 21 को

by Suyash
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नई दिल्ली। ईडी ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके तीन सदस्यों के खिलाफ मनी लांड्रिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की है। स्पेशल जज शैलेंद्र मलिक इस चार्जशीट पर 21 नवंबर को सुनवाई करेंगे।
ईडी ने चार्जशीट में पीएफआई के अलावा पीएफआई के दिल्ली के अध्यक्ष परवेज अहमद, पीएफआई के दिल्ली के महासचिव मोहम्मद इलियास और पीएफआई के दिल्ली कार्यालय सचिव अब्दुल मुकीत को आरोपित बनाया है। तीनों को 22 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने इनके खिलाफ 120 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग का आरोप लगाया है। ईडी ने कहा है कि अब तक की जांच के मुताबिक पीएफआई के सदस्यों ने डोनेशन और हवाला के जरिये धन जुटाए थे। विदेशों से भी धन जुटाए गए । इस धन का गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था।
गौरतलब है कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोपों के बाद केंद्र सरकार ने पीएफआई पर सितंबर महीने के अंत में रोक लगा दी थी। ईडी के अलावा पीएफआई पर एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। एनआईए ने 22 सितंबर को 11 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में पीएफआई के दफ्तरों और उनके सदस्यों के यहां छापेमारी की थी। देश भर में सौ से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार हुए थे। इन पर टेरर फंडिंग और लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए बरगलाने का आरोप है। इन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर आतंकवादियों को धन मुहैया कराए और उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की।