नई दिल्ली । हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास रेनोवेशन मामले में पीडब्ल्यूडी के छह अधिकारियों को झटका दिया है। इनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी करने के मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए दिल्ली सरकार की अर्जी का निपटारा कर दिया। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) जाने का निर्देश दिया।
दिल्ली सरकार ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की इस याचिका को सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन हैं, इसलिए उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देने के लिए कैट में याचिका दायर करनी चाहिए। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास रेनोवेशन मामले में दिल्ली विजिलेंस विभाग ने पीडब्ल्यूडी के छह अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए इन अधिकारियों के खिलाफ प्राधिकरण की कठोर कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था। सिंगल बेंच के आदेश को दिल्ली सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।