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हाईकोर्ट-सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिशों पर होगी

केंद्र सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर समय सीमा में मंजूरी देने का भरोसा दिया

by City Headline
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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह सभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की ओर से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा का पालन करेगा।
केंद्र सरकार ने जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को ये आश्वासन दिया। जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि समान्यतया मीडिया में दिए गए बयानों (क़ानून मंत्री के बयान के संदर्भ में) का हम संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन सवाल कॉलेजियम की सिफारिशों पर फैसला लेने का है। अगर सरकार समय से फैसला नहीं लेगी, तो सिस्टम कैसे काम करेगा।
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से की गई सिफारिशों पर केंद्र सरकार अनिश्चित काल तक फैसला नहीं लेती। याचिका में यह भी कहा गया कहा गया है कि छह हफ्ते बीतने के बावजूद केंद्र सरकार उन अनुशंसाओं पर कोई जवाब भी नहीं देती है। देश के महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों को लम्बे समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। सरकार जजों की नियुक्ति में राजनीतिक हस्तक्षेप करना चाहती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 8 दिसंबर 2022 को अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा था कि वे मंत्रियों को सलाह दें कि वह कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना करते समय संयम बरतें। जजों के चयन का यह सिस्टम फिलहाल देश का कानून है। सरकार को इसका पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो देश में हर कोई कहने लग जाएगा कि वह किस कानून का पालन करना चाहता है और किसका नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2022 को अटार्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से कहा था कि आप लोग सरकार से बात कीजिए और कहिए कि कॉलेजियम की ओर से जिन नामों की सिफारिश की गई है सरकार उन पर फैसला करे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन (एनजेएसी) को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने के फैसले से सरकार खुश नहीं है। इसलिए सरकार जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों पर निर्णय नहीं ले रही है।