लखनऊ । छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक की याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब इस मामले में गुरुवार दोपहर बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की खंडपीठ ने दिया है। इसे पहले याची के अधिवक्ता और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं के बीच करीब दो घंटे तक बहस हुई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है।
दरअसल विनय पाठक के खिलाफ इंदिरा नगर थाने में धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अपने खिलाफ थाने में दर्ज हुई एफआईआर को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया है।