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ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को इलाहबाद हाई कोर्ट की मंजूरी , मुस्लिम पक्ष की सभी याचकाएँ ख़ारिज

by Suyash
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प्रयागराज । ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को उच्च न्यायालय से तगड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करते हुए सर्वे पर रोक लगाने की मांग से सम्बंधित मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे पर रोक नहीं होगी। साथ ही हाई कोर्ट ने सर्वे को जल्द शुरू करने को कहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सर्वे से ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। खुदाई करनी होगी तो कोर्ट से इजाजत लेंगे। वहीं, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। मस्जिद कमेटी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा।
हिन्दू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो चुका है। सर्वे के समय पर कहा कि हाई कोर्ट ने सर्वे के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है। आज से ही जिला कोर्ट का फैसला प्रभावी हो गया है।
उल्लेखनीय है कि जिला कोर्ट ने एएसआई से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने का आदेश दिया था। उसी के आधार पर सर्वे शुरू किया गया था।