नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने उपहार हादसा मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से अंसल बंधुओं समेत दूसरे दोषियों की सजा कम करने के आदेश को चुनौती देने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी दोषियों और हादसा पीड़ितों के संगठन को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को करने का आदेश दिया।
पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को जेल में बिताए गए अब तक के वक्त को ही उनकी पूरी सजा मानते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। सेशंस कोर्ट के आदेश के खिलाफ एसोसिएशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रैजेडी ने भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। अंसल बंधुओं ने भी सेशंस कोर्ट की ओर से अपने को दोषी करार दिए जाने को चुनौती दी है।
दक्षिण दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में ‘बार्डर’ फिल्म दिखाए जाने के दौरान 13 जून, 1997 को आग लगने के बाद दम घुटने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोग घायल भी हो गए थे।