नई दिल्ली । शाहीन बाग के कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली हाईकोर्ट ने दो मामलों में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आसिफ मोहम्मद खान को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र में सेवाएं देने और भविष्य में ऐसे अपराध में संलिप्त नहीं होने की शर्त पर अंतरिम जमानत दी है।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक 26 नवंबर, 2022 को पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस कांस्टेबल ने तैय्यब मस्जिद के पास भीड़ देखी। उस समय कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी अरीबा खान के पिता आसिफ मोहम्मद खान अपने समर्थकों के साथ भीड़ को लाउड हेलर से संबोधित कर रहे थे।
कांस्टेबल ने जब आसिफ खान से निर्वाचन आयोग की अनुमति के बारे में पूछा तो वे आक्रामक हो गए और बदतमीजी करने लगे। आसिफ खान गाली देने लगे और कांस्टेबल के साथ धक्का-मुक्की की। उसके बाद शाहीन बाग थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।