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Home court हाई कोर्ट का निर्देश : चल-अचल संपत्ति आधार कार्ड से लिंक करने पर तीन माह में फैसला ले केंद्र और दिल्ली सरकार

हाई कोर्ट का निर्देश : चल-अचल संपत्ति आधार कार्ड से लिंक करने पर तीन माह में फैसला ले केंद्र और दिल्ली सरकार

by Suyash

नई दिल्ली ।  हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो चल-अचल संपत्ति को आधार कार्ड से लिंक करने की मांग करने वाली याचिका पर तीन महीने के अंदर विचार करें। जस्टिस राजीव शकधर की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस याचिका को प्रतिवेदन की तरह विचार करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से कहा कि कोर्ट इस मसले पर फैसला नहीं कर सकता है। हम नीति नहीं बना सकते हैं। इस पर सरकार को फैसला करने दीजिए।
15 अक्टूबर, 2020 को कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और यूआईडीएआई से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था । 16 जुलाई, 2020 को कोर्ट ने यूआईडीएआई को भी पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए उसे भी नोटिस जारी किया था।
याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि आधार को चल और अचल संपत्ति से लिंक करने पर बेनामी लेनदेन के जरिये किए जा रहे भ्रष्टाचार और काला धन पर लगाम कसने में मदद मिलेगी। याचिका में कहा गया था कि ये सरकार का कर्तव्य है कि वो गलत तरीके से हासिल की गई बेनामी संपत्तियों को जब्त करे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए। कानून के शासन को ठेंगा दिखाने वालों को सबक सिखाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है।
याचिका में कहा गया था कि आधार से चल और अचल संपत्ति के दस्तावेजों को लिंक करने से कर वसूलने वालों को संपत्ति के वैध मालिकों का पता लगाने में आसानी होगी। इससे चुनाव प्रक्रिया भी साफ-सुथरी हो जाएगी। चुनाव में काले धन का इस्तेमाल और गलत तरीके से राजनीतिक ताकत प्राप्त करने पर रोक लगेगी।