नई दिल्ली । उन्नाव रेप मामले के दोषी और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। सेंगर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाली बेंच के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली।
कोर्ट ने 31 मार्च को सीबीआई को नोटिस जारी किया था। तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसंबर, 2019 को कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया था। तीस हजारी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
तीस हजारी कोर्ट ने 13 मार्च, 2020 को उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को दस साल की कैद की सजा सुनाई थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धर्मेश शर्मा ने सेंगर पर दस लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि जुर्माने की ये रकम पीड़िता को दी जाएगी। कोर्ट ने सेंगर समेत सभी सातों आरोपितों को भी दस-दस साल की कैद और दस-दस लाख के जुर्माने की सजा सुनाई थी।