प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में स्थित कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे का आदेश दिया है। शुक्रवार को इस बारे में आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला जज के फैसले को निरस्त कर दिया है।
आर्कियोलाॅजिकल सर्वे आफ इंडिया (एएसआई) ने सर्वे के बाबत गुरुवार को अपनी रिपोर्ट को हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया था। हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर सर्वे का आदेश दिया है। एएसआई का कहना है कि उसके पास ऐसी तकनीक है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। उसकी जांच से सारे तथ्य स्पष्ट हो जांएगे।