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दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका सुनने से इंकार किया

by Rashmi Singh

नई दिल्ली ।शारुख खान के बेटे आर्यन को गिरफ्तार करके सुर्ख़ियों में आए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) मुंबई के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तारी या जब्ती कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया । जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि अभी याचिकाकर्ता को इसकी कोई सूचना नहीं मिली है, ऐसे में याचिका पर सुनवाई बेमतलब है।
सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े के वकील ने कहा कि उन्हें मौखिक रूप से बताया गया है कि उसके खिलाफ कुछ कार्यवाही चल रही है। तब कोर्ट ने कहा कि बिना किसी सूचना के कोर्ट को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उसके बाद कोर्ट ने समीर वानखेड़े को इस बात की छूट दी कि अगर कोई ऐसी सूचना उन्हें मिलती है तो सक्षम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
समीर वानखेड़े उस समय सुर्खियों में आए थे, जब एनसीबी मुंबई की टीम ने कुछ बॉलीवुड हस्तियों से पूछताछ की थी। समीर वानखेड़े शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज पर ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। आर्यन खान को क्लीन चिट मिलने के बाद समीर वानखेड़े का ट्रांसफर कर दिया गया था। फिलहाल समीर चेन्नई में टैक्सपेयर्स सर्विस के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं।

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