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दिल्ली शराब नीति घोटाला : चार आरोपितों की 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ी

6 जनवरी तक दाखिल की जाएगी गिरफ्तार आरोपितों से संबंधित चार्जशीट

by Suyash

नई दिल्ली । राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के चार आरोपितों शरद रेड्डी, अभिषेक बोइनपल्ली, विजय नायर और विनय बाबू की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि गिरफ्तार आरोपितों से संबंधित चार्जशीट 6 जनवरी तक दाखिल की जाएगी।
कोर्ट विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली की जमानत याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई करेगा। विनय बाबू की जमानत याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी। इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि शरद रेड्डी ने कंप्यूटर सर्वर में छेड़छाड़ की थी। ईडी ने कहा था कि जांच में विनय बाबू के ई-मेल में दिल्ली सरकार की शराब नीति का ड्राफ्ट मिला, जबकि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। शरद रेड्डी अरविंदो फार्मा का प्रमुख है। विनय बाबू भी हैदराबाद की बड़ी फार्मा कंपनी का कारोबारी है। विनय बाबू के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हैरानी की बात है कि सीबीआई की जांच में गवाह को ही ईडी ने आरोपित बनाकर गिरफ्तार कर लिया है।
इससे पहले सीबीआई ने विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में 17 अगस्त को तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इनमें बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के डायरेक्टर अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा और अर्जुन पांडे भी हैं। इन सभी को मनीष सिसोदिया का करीबी बताया जाता है। सीबीआई के मुताबिक राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर दिनेश अरोड़ा ने इंडोस्पिरिट्स के समीर महेंद्रु से एक करोड़ रुपये लिये थे। इस मामले में कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को सरकारी गवाह बनाये जाने की अनुमति दे दी है।