नई दिल्ली । दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आरोपित बीआरएस नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कोई राहत देने से इंकार कर दिया है। कविता ईडी के 16 मार्च को पेश होने के समन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ईडी के समन पर रोक से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई करेगा।
के. कविता से ईडी ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में इसके पहले 11 मार्च को पूछताछ की थी। उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए 16 मार्च को बुलाया है। इस मामले में सीबीआई ने कविता के सीए बुचीबाबु को 8 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बुचीबाबु को शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भूमिका निभाने और हैदराबाद स्थित थोक व खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
के कविता की ओर से पेश वकील ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को बताया कि नियमों के मुताबिक, महिला को ईडी दफ्तर बुलाकर पूछताछ नहीं हो सकती। उनसे घर पर पूछताछ हो सकती है। कविता 12 मार्च को भी पेश हुई थीं, लेकिन उस समय ईडी ने फिर से 16 को बुलाया है। ईडी को दो आरोपियों से आमने-सामने कराना है. फिलहाल कल की पूछताछ पर रोक लगाई जाए, लेकिन सीजेआई ने कहा कि वो 24 मार्च को सुनवाई करेंगे।
ईडी ने इस मामले में अभी तक दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं आप नेता मनीष सिसोदिया समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दिल्ली सरकार की शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 की आबकारी नीति से उद्यमियों को सांठगांठ करने का अवसर दिया गया तथा कुछ डीलरों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जिन्होंने इसके लिए कथित तौर पर घूस दी थी।
दिल्ली शराब घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को राहत नहीं दी , ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार
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