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Home court ठगी मामले की मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज

ठगी मामले की मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज

by Suyash

नई दिल्ली।   दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की मुख्य आरोपित सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। स्पेशल मकोका जज शैलेंद्र मलिक ने लीना के अलावा इस मामले के एक और आरोपित प्रदीप रामदानी की भी जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर और अभिनेत्री लीना मारिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है। ईडी ने करीब सात हजार पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 05 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था।
ईडी के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे गए थे। छापे के दौरान सुकेश और उसके सहयोगियों के पास से मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 17 के तहत 16 महंगे कार जब्त किए गए थे। ये महंगी कारें लीना या उससे जुड़ी फर्मों के नाम पर थीं। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है। सुकेश एआईएडीएमके सिंबल मामले में निर्वाचन आयोग को रिश्वत देने की कोशिश के मामले में जेल में बंद था।